हुक्काबार के संचालन पर प्रतिबंध लगा

चंडीगढ़ 31 जनवरी- गुडगांव जिलाधीश पी.सी. मीणा ने आज से फिर गुडगांव में दण्ड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 लगाते हुए हुक्काबार के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश हुक्का में प्रयोग किये जाने वाले तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जनहित में जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा पहले भी गत 28 नवम्बर को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी और उसकी अवधि समाप्त होने पर फिर से हुक्का बार सक्रिय होने लगे थे। इन हुक्का बार पर लगाम लगाने के लिए आज दोबारा से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह धारा लागू की गई है।

आज जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि हुक्काबार में तम्बाकू का इस्तेमाल होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में निकोटिन होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने यह भी कहा कि इन हुक्काबारों में कालेज के विद्यार्थी तथा युवाओं को हुक्का भरकर दिया जाता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तम्बाकू के माध्यम से निकोटिन उनके शरीर में जा रही है।

जिलाधीश ने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि अवैध रूप से संचालित किये जा रहे इन हुक्काबारों से युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा है। युवाओं और आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला में हुक्काबारों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। इन आदेशों की प्रतियां जिला पुलिस, हुडा विभाग के सम्पदा अधिकारियों, एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबन्धक, जिला नगर योजनाकार, तहसीलदार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, नगर निगम व नगरपालिकाओं तथा स्वास्थ्य विभाग आदि के अधिकारियों को सख्ती से अमलीजामा पहनाने के लिए भेजी गई हैं।

 

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