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Narnaul News: Financial Compensation Plan held in Mori Village

Posted on December 29, 2018December 29, 2018 by FaridabadMetroNewsTeam

नारनौल 29 दिसंबर।

जिला बागवानी विभाग की ओर से आज गांव मौड़ी में भावान्तर भरपाई योजना के तहत कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में मौड़ी व आसपास के गांवों के लगभग 106 किसानों को भावान्तर भरपाई योजना के बारे में जानकारी दी।

जिला उद्यान अधिकारी डा मनदीप यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। इस दिशा में अनेक प्रकार की योजनाएं लागू कर किसानों को अर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में बागवानी किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भावान्तर भरपाई योजना लागू की गई है। भावांतर भरपाई योजना में आलू प्याज टमाटर व गोभी की फसलें शामिल हैं ताकि मंडी में इन फसलों के रेट कम होने पर भी किसानों को उचित रेट मिल सकें। इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को फूल सब्जी व बागवानी के नए तरीकों से किसानों को अवगत कराया जिससे किसान विभाग की योजनाओं को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

श्री यादव ने बताया कि इन फसलों के दाम कम होते हैं तो सरकार भावान्तर भरपाई योजना के तहत किसानों की भरपाई करेगी। कोई भी बागवानी किसान योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह मार्केटिंग बोर्ड की वेबसाइट एचएसएमबी डाट जीओवी डाट इन पर भावान्तर ई पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण करवाने संबंधी सुविधा के लिए मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जहां पर किसान जाकर अपना निशुल्क पंजीकरण करवा सकता है। इसके अलावा किसान बागवानी विभाग कृषि विभाग ई दिशा केंद्र पर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

उन्होंने किसानों से अपील की कि अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवा लें। फूल गोभी के लिए 15 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्हांने बताया कि पंजीकरण के बाद उद्यान विभाग द्वारा किसानों के आवेदन को सत्यापन किया जाएगा। यदि किसान अपने पंजीकरण के सत्यापन से संतुष्ट नहीं हैं तो वे इस बारे अपील भी कर सकता है। टमाटर व प्याज के आवेदन सत्यापन के लिए असंतुष्टी की अपील 25 मार्च तक की जा सकती है।

इस मौके पर मार्केट कमेटी कनीना के सचिव बसंत कुमार ने बताया कि इस स्कीम के लाभ के लिए जे फार्म पर फसल का बिक्री होना अनिवार्य होगा। बिक्री के दौरान यदि थोक मूल्य संरक्षित मूल्य से कम मिलता है तो इसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बाजरा व सरसों की खरीद में किसी प्रकार की समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी।
बागवानी विभाग के सुपरवाईजर मुकेश कुमार ने किसानों को सभी ब्लाक के कार्यालय का पता व कर्मचारियों के मोबाइल नंबर बताए ताकि किसान अपनी समस्या फोन के माध्यम से बता सकें व किसी भी प्रकार की बागवानी से संबंधित जानकारी ले सकें।

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